लखनऊ, जनवरी 29 -- ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड में बुधवार को मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य आरोपी सरफराज अंसारी उर्फ मुन्नी की जमानत अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दी। मुख्तार अंसारी के डर से मनोज राय हत्याकांड की रिपोर्ट घटना के 21 साल बाद जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराई गई थी। विशेष अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला एवं एडीजीसी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मनोज कुमार राय की हत्या 15 जुलाई 2001 को जनपद गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के इशारे पर उनके गैंग के सदस्यों ने कर दी थी। उस समय मुख्तार अंसारी विधायक थे तथा उनका दबदबा इतना अधिक था कि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक मनोज कुमार राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय ने 20 जनवरी 2023 क...