नई दिल्ली, मार्च 7 -- मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर के मामले में अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अब्बास अंसारी को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में रहने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अदालत की बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकेंगे। अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से अंसारी से संबंधित जमानत शर्तों के अनुपालन पर छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट भी देने को कहा है। अंसारी को अन्य आपराधिक मामले में 4 नवंबर 2022 को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर अधिनि...