प्रयागराज, फरवरी 12 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के बहुचर्चित गजल होटल मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही को फिलहाल थाम दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जारी मुकदमे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश अंसारी बंधुओं द्वारा दायर उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे पूरे मुकदमे को ही निरस्त करने की मांग की है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया अंतिम मौका मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से अब तक विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 'अंतिम अवसर' प्रदान किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के ...
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