प्रयागराज। विधि संवाददाता, अक्टूबर 31 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब के लिए अंतिम अवसर भी दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए एक दिसम्बर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अब्बास और उमर अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2023 में अब्बास व उमर के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही और चार्जशीट पर रोक लगाई थी। तब सुनवाई के दौरान अब्बास और उमर के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा था कि वर्ष 2005 में जब अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से विवादित जमीन की रज...
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