नई दिल्ली, जुलाई 5 -- मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर कोई राहत नहीं मिल सकी है। अदालत से सजा पर स्टे नहीं मिल सका है। हालांकि अब्बास की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब सजा पर रोक के लिए अब्बास इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सीजेएम डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 31 मई को दो साल कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। सजा के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में अब्बास ने अपील की थी। अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने सजा के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। जिला जज सुनील कुमार ने मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद यहीं पर सुनवाई हो रही थी...