नई दिल्ली, जून 25 -- मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में याचिका खारिज़ कर दी है। कोर्ट ने अब्बास से अपनी मांग अपीलीय न्यायालय के समक्ष रखने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अब्बास अंसारी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी ने पहले ही सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर रखी है इसलिए उन्हें इस मुद्दे को वहीं अपील के माध्यम से उठाना चाहिए। कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच की सीडी की वैधता के मामले को भी सेशन कोर्ट में दाखिल अपील में उठाने का निर्देश दिया है। अब्बास अंसारी ने आरोप लगाया था कि हेट स्पीच की सीडी को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मऊ की स्पेश...