विधि संवाददाता, सितम्बर 19 -- उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी (अब दिवंगत) के छोटे बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। मां के फर्जी दस्तखत करने के आरोप में जेल में बंद उमर अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी का नामंजूर कर दिया था। इसके बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद अब उमर के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और मां के फर्जी दस्तखत बनाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह भी पढ़ें- मुख्तार का छोटा बेटा उमर कैसे आया शिकंजे...