संवाददाता, दिसम्बर 12 -- दस वर्ष पूर्व प्रतिबंधित पशु काटने की मुखबिरी के शक में ग्रामीण की घर से खींच कर हत्या कर देने व बीच बचाव करने वाले दो लोगों को घायल कर देने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने सभी को जुर्माना समेत उम्रकैद की सजा सुनाई। दो दोषियों को आयुध अधिनियम के तहत अर्थदंड सहित तीन-तीन साल की सजा सुनाई। पूरनपुर थाना क्षेत्र के ढक्काचांट की शहबुन्निशा ने तहरीर में बताया था कि कुछ वर्ष पूर्व गांव निवासी शहीदा को प्रतिबंधित पशु का वध करने के आरोप में वन विभाग ने पकड़ा था। इसकी मुखबिरी के शक में शहीदा व उसके साथी साजिद, राशिद, आरिफ और वाजिद उसके पति से रंजिश मानने लगे। 24 जून 2015 को सभी उसके घर के बराबर में प्रतिबंधित पशु काट रहे थे। उसके पति ने मना किया तो वह लोग भड़क गए औ...