बिजनौर, अप्रैल 21 -- अपर जिला जज अल्का चौधरी ने स्योहारा में हुए मुकेश हत्याकांड दो दोषियों विशाल और रोहित को हत्या करने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के एक अन्य आरोपी राज्यपाल उर्फ इच्छाराम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस मामले के दो अन्य आरोपी आदित्य और राहुल की मुकदमा विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोजन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि स्योहारा थाना क्षेत्र के राना नंगला के राकेश पुत्र नत्थू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 14 अक्टूबर 2017 की शाम को राकेश का भाई मुकेश घर से दूध लेकर बेरखेडा जा रहा था। आरोप था कि गांव निवासी आदित्य ने अपने साथी विशाल पुत्र कल्याण सिंह चंचलपुर स्योहारा और रोहित पुत्र योगेंद्र निवासी स्वाहेड़ी बिजनौर के साथ मिलकर मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश की त...