नई दिल्ली, जनवरी 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई जजों की नियुक्ति की राह को आसान बनाने के लिए कठोर शर्तों को किया निलंबित प्रभात कुमार नई दिल्ली। देशभर के उच्च न्यायालयों में मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए अस्थाई जजों (तदर्थ न्यायाधीश) की नियुक्ति की राह को आसान कर दिया। अब उच्च न्यायालयों में 20 फीसदी से कम रिक्तियां होने के बाद भी अस्थाई जजों की नियुक्ति की जा सकेगी। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2021 में पारित अपने फैसले के उस शर्त को स्थगित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत अस्थाई जजों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, संबंधित उच्च न्यायालय में रिक्तियां जजों की स्वीकृत कुल संख्या का 20 फीसदी से अधिक हो। अनुच्छेद 224ए के अनुसार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को उच्च न्यायालय में स्थाई जजों के रूप में नियुक्त करने ...