बदायूं, अक्टूबर 14 -- बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार ने बिनावर पुलिस को मुकदमे से संबंधित माल कोर्ट में पेश नहीं करने पर प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगते हुये एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम उनके वेतन से काटने का आदेश दिया। आदेश की प्रति एसएसपी को देने को कहा। जिससे थाना प्रभारी के वेतन से एक हजार रुपये का जुर्माने की वसूली हो सके। बिनावर थाने पर तैनात रहे हेडकांस्टेवल इंतजार अहमद की ओर से 15 अप्रैल 2024 को कल्लू को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। उसका मामला कोर्ट में पहुंचा तो मुकदमा से संबंधित माल कोर्ट में पेश होना था। हेडकांस्टेबल इस समय शाहजहांपुर में तैनात हैं। सूचना देकर उनको कोर्ट बुलाया गया। साथ ही थाने का पैराकार भी कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने सरकारी अधिवक्ता से प्रार्थना देकर मांग की कि ...