कानपुर, मार्च 19 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कोर्ट ने रेलबाजार पुलिस को फर्जीवाड़ा कर बंगला हड़पने की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर आदेश करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर उसकी प्रति न्यायालय में पेश की जाए। अधिवक्ता कपिल दीप सचान ने बताया कि मन्नीलाल केडिया का एक बंगला हैरिसगंज में था। इसके दो कमरे उन्होंने शीतल प्रसाद तिवारी को किराये पर दे रखे थे। मन्नीलाल केडिया की मौत के बाद इस बंगले के वारिस पत्नी पुष्पा, बेटा संजीव और बेटी विदूषी हो गईं। किरायेदार शीतल प्रसाद तिवारी का भी निधन हो गया। इसके बाद किरायेदार के तौर पर शीतल प्रसाद की पत्नी आशा तिवारी और बेटा पंकज काबिज हो गए। मन्नीलाल केडिया की पत्नी पुष्पा की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया गया था। आरोप लगाया कि आशा तिवारी ने बेटे के साथ ...