नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- तमिलनाडु सरकार में कद्दावर मंत्री और डीएमके नेता दुरई मुरुगन की कानूनी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने एमके स्टालिन के मंत्री पर मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए वेल्लोर की स्पेशल कोर्ट को छह महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसमें दुरई मुरुगन और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी कर दिया गया था। यह मामला 2007 से 2009 के बीच का है, जब मुरुगन डीएमके सरकार में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्लूडी) के मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान करीब 1.40 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्ति इकट्ठा की, जो उनकी ज्ञात आय के मुकाबले कहीं अधिक थी।क्या है पूरा मामला यह केस सबसे पहले 2011 में विजिलेंस और एंटी करप्शन निदेशालय (डीवीएसी) ने ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.