नई दिल्ली, फरवरी 6 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे पर आयकर छूट देने से सालाना पांच-छह लाख परिवारों को पूरी राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल 3,000-4,500 करोड़ रुपये पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में सीधे जाएंगे। पहले इस राशि से टैक्स काट लिया जाता था। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) द्वारा किसी व्यक्ति या उसके परिवार को दिए गए मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त करने का प्रावधान किया है। नए नियम के तहत बीमा कंपनियां मुआवजा देते समय ब्याज की राशि पर टैक्स (टीडीएस) नहीं काटेंगी। परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने बताया कि सड़क हाद...
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