नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक रेल हादसे में अपने पति को खो चुकी महिला को वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद रेलवे से उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की है। पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट ने न सिर्फ आदेश पारित बल्कि उसकी तलाश में पुलिस, प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों को भी लगा दिया और महीनों बाद उन्हें सफलता मिली। दरअसल, सायनोक्ता देवी के पति विजय सिंह के पास 21 मार्च 2002 को बख्तियारपुर स्टेशन से भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना जाने के लिए वैध रेलवे टिकट था, लेकिन कोच के अंदर भारी भीड़ के कारण वह बख्तियारपुर स्टेशन पर ही चलती ट्रेन से गिर गए और उनकी मौत हो गई। सायनोक्ता देवी ने मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। पर उनके दावे को रेलवे दावा न्यायाधिकरण और पटना हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक की...