गोरखपुर, अप्रैल 28 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। धर्मशाला से पांडेयहाता तक बन रहे विरासत गलियारा में भवन के गृहकर के आधार पर रजिस्ट्री हो रही है। नगर निगम में दर्ज मकान नंबर के आधार पर गृहकर की जांच कर मकान में होने वाली क्षति का मूल्यांकन करके मुआवजा दिया जा रहा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कई लोग रजिस्ट्री के लिए आगे आए हैं। जमीन का मालिकाना हक तय होने के बाद इसका भी मुआवजा दिया जाएगा। अभियंता लोगों को यह बताने में जुटे हैं कि गृहकर के आधार पर रजिस्ट्री कराकर मुआवजा लेने वालों की जमीन पर मालिकाना हक की राह और आसान होगी। यदि जमीन पर मालिकाना हक मिल जाएगा तो पीडब्ल्यूडी बाद में अधिगृहीत जमीन का भी मुआवजा देगी। फिलहाल मुआवजा सिर्फ तोड़फोड़ और निर्माण के लिए दिया जा रहा है। धर्मशाला से पांडेयहाता तक तकरीबन साढ़े तीन किलोमीटर लंबाई में विरासत ग...