नई दिल्ली, जुलाई 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को हाईकोर्ट ने बरी किया है, उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय करने का निर्देश दिया है और सभी पक्षों से विस्तृत दलीलें पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट का फैसला राज्य में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत चल रहे अन्य मामलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।"फैसले को न माने मिसाल"- सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा,...
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