नई दिल्ली, जुलाई 22 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई 24 जुलाई को की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। मेहता ने पीठ से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। एक विशेष अनुमति याचिका तैयार है, कृपया इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दें। पीठ ने कहा कि हम बुधवार को नहीं गुरुवार यानी 24 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। ह...