मुंबई, अक्टूबर 14 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में खराब सड़कों को कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी और सरकारें, नागरिकों को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ना केवल बाध्य हैं, बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने गड्ढों और खुले मैनहोल के कारण हुई मौतों के मामले में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। वहीं चोटों के मामलों में 50,000 रुपये से 2,50,000 रुपये के बीच का मुआवजा देना होगा। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ ने इस तरह की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि गड्ढों, खुले मैनहोल और खराब सड़कों के कारण मौतें और दुघटनाएं आम बात हैं और इसलिए संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हाईकोर्...