नई दिल्ली, मई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कांदिवली पश्चिम में ऐतिहासिक खजूरिया झील के एक स्थल पर ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा बनाए गए मनोरंजन पार्क को ध्वस्त करने का निर्देश देने वाले मुंबई हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने नगर निकाय की याचिका स्वीकार कर ली और व्यवस्था दी कि हालांकि हाईकोर्ट का सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत लागू करने का कदम सही है, लेकिन यह 'बदली हुई वास्तविकताओं और पुनर्विकसित स्थल से अब प्राप्त होने वाले पर्याप्त सार्वजनिक लाभों को ध्यान में रखने में विफल रहा। फैसले में इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या कथित ऐतिहासिक जल निकाय पर विकसित मनोरंजन पार्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए और जल निकाय को बहाल किया जाना चाहिए।

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