नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने पूर्व राज्य मंत्री एवं एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में एक महिला ने खुद को उनकी पहली पत्नी बताते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। परली वैजनाथ के न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक बोर्डे ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता करुणा मुंडे आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जिन कथित तथ्यों को छिपाया गया उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर यह प्रतीत नहीं होता कि तथ्यों को छिपाने से आरोपी की चुनावी जीत पर कोई प्रभाव पड़ा। इसलिए, ऐसा नहीं लगता कि तथ्य, चुनाव में निर्...
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