भागलपुर, जून 18 -- तारापुर। निज संवाददाता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत प्रदत्त शक्तियों और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत,सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश II के नियम 1,2 एवं 3 में किया गया है और यह 14 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।संशोधन के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर 2025 में दर्ज उस प्रावधान को हटाया गया है, जिसके अनुसार रजिस्ट्री प्रत्येक माह के दूसरे तथा चौथे शनिवार को बंद रहेगी।अब यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, यानी रजिस्ट्री इन दिनों में भी खुली रहेगी,जिससे न्यायिक प्रक्रिया में गति और सुगमता आने की उम्मीद है।इस निर्णय का विधिज्ञ संघ तारापुर ने स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह बदलाव न्यायिक कार्यप्रणाली को और अधिक सक्रिय और...