चंडीगढ़, मई 6 -- पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए यह सही समय नहीं है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ पेशे से वकील आयुष आहूजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पहलगाम को शहीद हिंदू घाटी पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई।जज ने पूछा-क्या हम ऐसे आदेश दे सकते हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कृपया इस तरह की एक मिसाल पेश करें। यह एक प्रशासनिक ...
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