नई दिल्ली, जून 5 -- मुंबई की एक सत्र अदालत ने मीठी नदी से गाद निकालने में हुए 65 करोड़ रुपये से अधिक के 'घोटाले' में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार एक बिचौलिए को जमानत दे दी। अतिरिक्त सेशन जज एन. जी. शुक्ला ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जय जोशी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत खारिज होने के बाद जोशी ने सत्र अदालत का रुख किया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता यूसुफ इकबाल और जैन श्रॉफ के माध्यम से दलील दी थी कि उसका इस घोटाले से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उसका बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) से कोई सीधा संबंध नहीं है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जोशी केवल मशीन आपूर्तिकर्ता थे और उन्होंने नीदरलैंड से मशीनें आयात की थीं।

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