लोहरदगा, जुलाई 29 -- लोहरदगा, संवाददाता। झारखंड में वर्ष 2005 में लागू गोवंश प्रतिबंध अधिनियम को कुरैश कांफ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 84 पंचायत के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अफसर कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस कानून को संविधान विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है। पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और कुरैश कांफ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोवर अली कुरैशी द्वारा दायर किया गया है। याचिका में झारखंड सरकार के स्लॉटर हाउस (मांस प्रसंस्करण केंद्र) को दोबारा चालू करने की मांग की गई है। साथ ही वर्ष 2005 में बने गोवंश हत्या प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता अफ़सर क़ुरैशी का कहना है कि यह कानून झारखंड के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कुरैशी समाज, मीट व्यापार...