लखनऊ, फरवरी 25 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। विद्युत पेंशनर्स परिषद ने पावर कॉरपोरेशन से मीटर से बिजली सप्लाई के पहले एलएमवी-10 टैरिफ के अंतर्गत 14 जनवरी 2000 के पूर्व मिल रही रियायती बिजली सप्लाई का बिजली टैरिफ में स्पष्टता स्वीकार करें। संगठन के प्रमुख महामंत्री कप्तान सिंह ने कहा कि सात जनवरी 2018 के निदेशक मंडल में मीटर्ड सप्लाई दिये जाने पर विद्युत कर 20 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत तथा बिजली दरों में (फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज) का 20 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए फ्लैट दरों पर बिजली बिल जमा कराने के लिए स्पष्ट आदेश दिया जाए।
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