बुलंदशहर, नवम्बर 13 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2014 में औरंगाबाद क्षेत्र में मिष्ठान विक्रेता के अपहरण के मामले में एक महिला समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को 30-30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 3 नवंबर 2014 को वादी पंकज राणा निवासी गांव अलावा रहीमपुर(औरंगाबाद) ने थाना औरंगाबाद में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता अशोक कुमार, जो मिष्ठान विक्रेता हैं, शाम को दुकान बंद कर घर के लिए साइकिल से चले थे, किंतु घर नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। खोजबीन करने पर गांव वाली सड़क के किनारे खाई में दूध के खाली डिब्...