पलामू, नवम्बर 17 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने के धंधे खूब फलफूल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अक्तूबर तक खराब खाद्य पदार्थों बेचने के कारण विभिन्न प्रतिष्ठानों पर 4.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। खराब चाउमिन के लिए बैरिया के निजी रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपए और प्रदूषित पनीर के लिए दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि जुर्माना के रूप में बड़ी राशि वसूल करने के बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून के मानकों का अनुपालन अधिकांश विक्रेता नहीं कर रहे हैं। बाजार में सब्जियों को खतरनाक हरे रंग में डूबोकर बेचने का धंधा भी बखूबी जारी है। पलामू जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में संचालित सभी खाद्य पदार्थों के दुकानदारों को हिदायत दी गई कि ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता के सामान...