बिजनौर, जून 26 -- अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाकर बनाने और उसे बेचने के मामले में नूरपुर के पिता-पुत्र देवेंद्र और सुधीर कुमार को दोषी पाते हुए दोनों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत में दोनों पर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार 13 अगस्त 2014 को नूरपुर थाने के तत्कालीन दरोगा संजय कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति अवैध शराब का गोरख धंधा कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब पुलिस फोर्स के साथ ग्राम गोहावर पहुंची जहां तीन व्यक्ति शराब में खतरनाक केमिकल मिलाकर बेच रहे थे। जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां भगदड़ मच गई। उन व्यक्तियों में से पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम देवेंद्र पुत्र धर्म सिंह चौहान और उनके दो लड़के प...