पीलीभीत, फरवरी 20 -- मिलाबटी शराब का कारोबार करने वाले चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायधीश श्‍वेता दीक्षित ने दोषी पाते हुए प्रत्येक को बाइस हजार रुपये का अर्थ दण्ड सहित सात वर्ष की सजा से दण्डित किया। थाना दियोरिया के उप निरीक्षक राम किशोर शर्मा 18 अक्तूबर 2008 को थाने मे मौजूद थे। सूचना मिली कि जंगल रहपुर में बीच जंगल में नाले के पास कुछ लोग अबैध कच्ची शराब की भट्टिया चढ़ा कर भारी मात्रा मे कच्ची शराब निकाल रहे हैं। पुलिस कर्मियों और अचानक आए शराब मैनेजर डब्लू उपाध्याय को साथ लेकर जंगल की झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। दबिश देकर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया, तीन व्यक्ति नाले में कुंद कर भाग गए। एक ने गुरवंत सिंह और दूसरे ने सुरेंद्र पंडित नाम बताए। मौके पर 400 लीटर शराब लहन और यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद क...