आजमगढ़, जुलाई 24 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अपमिश्रित लड्डू बेचने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी दुकानदार को छह महीने कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मिचंद ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुबारकपुर कस्बे के खाद्य निरीक्षक इंद्रजीत प्रसाद ने मिलावट का संदेह होने पर 29 अक्तूबर 2000 को दिन में 12 बजे मुबारकपुर कस्बे में आरोपी अजय निवासी मुबारकपुर की दुकान से बेसन का लड्डू खरीदा। उसे परीक्षण के लिए वाराणसी स्थित जन विश्लेषक की प्रयोगशाला में भेजा। जन विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार लड्डू में अपमिश्रण पाया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अजय को खाद्य अपमिश्रण का दोषी पाते हुए 6 महीने का कारावास और एक हजार रुपये अ...
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