जमशेदपुर, मार्च 8 -- शहर के एक होटल सहित चार दुकानों व प्रतिष्ठानों पर मिलावटी या कम गुणवत्ता के खाने के सामान बेचने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। जिला के एडीसी सह न्याय निर्णयन पदाधिकारी भगीरथ प्रसाद ने इन दुकानों व प्रतिष्ठानों पर पांच से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीसी ने यह कार्रवाई एफएसएसए अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत की है। होटल गंगा रिजेंसी पर कम गुणवत्ता का पनीर बेचने के आरोप में पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। साकची में टीवी अस्पताल के सामने खटाल चलाने वाले मेसर्स शादाब आलम पर गाय व भैंस के दूध में अधिक पानी मिलने पर 10 हजार, मेसर्स लखी एगरोल पर खराब पनीर बेचने पर 10 हजार, मेसर्स मिष्टी भोग छोटा गोविंदपुर पर लड्डू व खीर कदम में गड़बड़ी प्रमाणित होने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि ...
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