अलीगढ़, सितम्बर 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। न्यायालयों पर मुकदमों के भारी बोझ के चलते अक्सर न्याय में देरी हो जाती है। ऐसे ही एक मामले में एसीजेएम प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है, जहां एक व्यक्ति पर मिलावटी दूध बेचने का आरोप लगा था। न्यायालय ने मुकदमे का निस्तारण करते हुए व्यक्ति को दोषी माना और 21 साल बाद उसे छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल, गांधीपार्क क्षेत्र के इलाके में छह फरवरी 2024 को मिलावटी दूध बेचने की सूचना मिली थी। हरदुआगंज निवासी रमेशचंद्र गौतम की तहरीर पर पुलिस ने दूध बेचने वाले विजयगढ़ क्षेत्र के नगला ढक निवासी चंद्रपाल सिंह के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954) के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पांच अप्रैल 2004 को पुलिस ने चंद्रपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। चार फरवरी 2005 को चंद्रपाल पर आरोप...
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