लखीमपुरखीरी, जनवरी 15 -- लखीमपुर। खाद्य सामग्री के सैम्पल में मिलावट मिलने पर एडीएम कोर्ट ने 25 विक्रेताओं पर 2.90 लाख का जुर्माना ठोका है। एक महीने में जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर आरसी जारी की जाएगी। वहीं लैब से जांच रिपोर्ट आने पर 78 मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जांच में जो खाद्य पदार्थ असुरक्षित मिले हैं उन मामलों में कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के सैम्पल भरकर जांच के लिए लैब भेजा था। लैब की जांच में जो खाद्य पदार्थ अधोमानक मिले उनमें जिन दुकानों से सैम्पल लिया गया था उनको नोटिस जारी की गई साथ ही एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया। एडीएम ने सुनवाई करते हुए 25 मामलों का निस्तारण किया। इसमें 2.90 लाख का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य ...