प्रयागराज, दिसम्बर 8 -- प्रयागराज। मिलावटी और मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने पर एडीएम सिटी कोर्ट ने 20 दुकानदारों पर 15 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना 30 दिन में अदा न करने की दशा में रिवकरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से नवंबर महीने में नमूने संग्रहित किए गए थे। जिन कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें हंडिया लोहामंडी के अखिलेश कुमार पर अधोमानक नमकीन बेचने पर 50 हजार रुपये, गोल्डेन हाइट अपार्टमेंट धूमनगंज के जयकृष्णा पर बिना पंजीकरण काम करने पर 50 हजार, मवइया कला नारीबारी के उदयभान यादव पर मिश्रित दूध अधोमानक बेचने पर 60 हजार रुपये, लूकरगंज के इंद्र कुमार मध्यान पर अधोमानक कुल्फी बेचने पर एक लाख 50 हजार, मनौरी के मो. यासीन पर मिथ्याछाप किशमिश बेचने पर 50 हजार, अतरसुइया मी...