प्रतापगढ़ - कुंडा, अक्टूबर 6 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। जिले की अलग-अलग बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले 11 दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने नौ लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर सम्बंधित के खिलाफ आरसी की कार्रवाई कर राजस्व कर्मचारियों से अधिभार सहित वसूली कराई जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अफसरों की ओर से संदिग्ध खाद्य पदार्थों का नमूना लेकर जांच के लिए लेबोरेट्री भेजा जाता है। लेबोरेट्री की जांच में नमूना फेल अथवा अधोमानक मिलने पर सम्बंधित के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है। ऐसे ही 11 दुकानदारों के खिलाफ सोमवार को एडीएम कोर्ट ने नौ लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय अभय कुमार सिंह ने बताय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.