लखीमपुरखीरी, मई 8 -- लखीमपुर। खाद्य पदार्थ का सैम्पल जांच में अधोमानक मिलने पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा की सुनवाई करते हुए एडीएम ने 10 मामलों को निस्तारित करते हुए पांच लाख का जुर्माना ठोका है। जुर्माना की धनराशि निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी कर भूराजस्व की तरह वसूली की जाएगी। कई ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया गया है जो बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कराए खाद्य सामग्री की बिक्री कर रहे थे। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बृजेन्द्र शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थ का सैम्पल जांच में फेल आने पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। एडीएम ने 10 मुकदमों को निस्तारित करते हुए पांच लाख का जुर्माना लगाया है। इसमें दो मुकदमे ऐसे थे जो बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बिक्री के थे। इन पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ...