भदोही, नवम्बर 13 -- भदोही, संवाददाता। न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। दोषी अभियुक्त को कुल जेल में बिताई गई अवधि चार वर्ष आठ माह तथा 45 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गोपीगंज थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 259/2011 धारा-419, 420, 468 भादंसं से संबंधित धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। उसके बाद से पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एपीओ दिनेश चन्द्र पांडेय प्रभावी पैरवी कर रहे थे। गुरुवार को न्यायाधीश अखिलेश दुबे, न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही द्वारा धोखाधड़ी करने के दोषी अभियुक्त होरीलाल यादव निवासी रतनगंज धुरियान गली, थाना कटरा कोतवाली जिला मिर्जापुर को धारा 419, 420, 468...