जामताड़ा, अक्टूबर 14 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। मिहिजाम थाना क्षेत्रन्तर्गत शहरडाल स्थित शाहजहां खान के घर में संचालित मिनी गन फैक्ट्री मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी उर्फ राजू को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। उक्त आरोपी मूलरूप से धनबाद जिलान्तर्गत गोमो थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का रहने वाला है। वहीं अदालत ने सजा निर्धारण के लिए 15 अक्टूबर की तिथि तय की है। यह मामला मिहिजाम थाना कांड संख्या- 100/2022 से जुड़ा है। घटना 15 अक्टूबर 2022 की है, जब जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहरडाल इलाके में छापामारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस छापामारी के दौरान ...