रांची, जनवरी 15 -- रांची, संवाददाता। बहुचर्चित मिड-डे मील घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद आरोपी राजू कुमार वर्मा को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। आरोपी एक दिसंबर 2022 से जेल में है। उसने अधिकतम सजा अवधि का एक-तिहाई से अधिक समय हिरासत में बिता लिया है। इसका हवाला देते हुए बीएनएसएस की धारा 479 के तहत जमानत की गुहार लगाई थी। ईडी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता सीबीआई द्वारा दर्ज एक केस में ट्रायल फेस कर रहा है। आरोपी ने 8.27 करोड़ रुपये की अपराध की आय के प्रत्यक्ष अधिग्रहण, उपयोग और छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इस राशि से वाहन खरीदे, एच...
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