रांची, सितम्बर 27 -- रांची, विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत से मिड डे मील घोटाला मामले में आरोपी संजय कुमार तिवारी को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत पर सुनवाई के बाद राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद संजय तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस पर मिड डे मील के 100 करोड़ रुपये अपने खाते में रखने का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। संजय तिवारी की कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। आरोप है कि रांची के एसबीआई बैंक के अधिकारियों से मिलीभगत करके 100 करोड़ रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराया था।
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