अलीगढ़, अक्टूबर 10 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मिठाई कब खरीदी गई है और कब तक इसका प्रयोग किया जाना है। अब इसकी जानकारी मिठाई विक्रेताओं को डिब्बे, थैले आदि पर देनी होगा। एडीए ने सभी विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है। दीपावली से पहले एफडीए ने जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत बड़ा फैसला लिया है। अब जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को मिठाई और अन्य खुली खाद्य सामग्री पर यूज्ड बाय डेट (प्रयोग की तिथि) लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि खरीददारों को ताज़ा और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले तथा पुराना या खराब सामान बिकने से रोका जा सके। पूर्व में कई बार यह शिकायतें आती रही हैं कि कई दिन पुरानी मिठाई बेची जा रही है। मिठाई में शामिल छैना, रसमलाई, रसगुल्ले आदि तो 24 घंटे से ज्यादा सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डा. द...