मुजफ्फरपुर, अगस्त 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पहले हुए मोटर मैकेनिक मो. आशिफ उर्फ चिंटू हत्याकांड में गवाही देने न आने पर आईओ व तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रसाद सिंह के विरुद्घ बुधवार को गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया। यह वारंट जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 के कोर्ट ने जारी किया। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। मो. आशिफ की मां शायरा खातून के बयान पर तीन सितंबर 2017 को मिठनपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें उसने शुक्ला रोड के मो. गुड्डू, उसके भाई मो. सलीम व तरन्नूम सहित अन्य को आरोपित किया था। कहा था कि दो सितंबर 2017 की रात चिंटू को आवेदा हाईस्कूल के निकट बुलाकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगाया था कि प्रेस-प्रसंग में यह हत्या की गई। मामले के आईओ मिठनपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्...