लखनऊ, सितम्बर 21 -- जीएसटी-2 की घोषणा के बाद ईंट भट्टा उद्योग को लेकर स्थिति साफ हो गई है। राज्य कर विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ईंटों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी ही बनी रहेगी। इसके साथ ही ईंट भट्टों के लिए 6 फीसदी कंपोजीशन स्कीम का प्रावधान भी जारी रहेगा। प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक ईंटों को 12 फीसदी स्लैब में रखा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि फ्लाई ऐश ईंट, निर्माण ईंट, सिलिकामय मिट्टी की ईंट और छत की टाइलों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा। केवल रेत से बनी ईंटों पर 5 फीसदी की दर तय की गई हैं। उद्योग जगत का मानना था कि जब सीमेंट जैसी बड़ी इंडस्ट्री को राहत दी गई है, तो श्रम-आधारित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी ईंट भट्टा इंडस्ट्री को भी टैक्स छूट मिलनी चाहिए थी। ईंट-भट्टों पर...