बांदा, जनवरी 6 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल की बच्ची से हैवानियत के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दरिंदे को सजा-ए-मौत सुनाई है। आरोप पत्र दाखिल होने के 56 वें दिन फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने कहा कि दोषी अमित रैकवार को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाए रखा जाए। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 25 जुलाई को वह और पत्नी खेत में थे तभी पड़ोसी अमित रैकवार ने उसकी छह वर्षीय बेटी को दस रुपये दिए और गुटखा लेकर अपने घर बुलाया। बेटी उसके घर गई तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर उससे दुष्कर्म व कुकर्म किया। इतना ही...