बांदा, जनवरी 6 -- यूपी के बांदा में छह महीने पहले मासूम से हैवानियत करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो व अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को छह वर्षीय बालिका के साथ हैवानियत करने वाले दोषी युवक को 56 दिनों में फैसला सुनाया। फांसी की सजा के साथ ही अन्य धाराओं मे सजा सहित 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की धनराशि पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरुद्ध था। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में सजायावी वारंट के साथ जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2025 को थाने मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.