अयोध्या, सितम्बर 24 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने एक मासूम को बहला फुसलाकर भूसा के घर में ले जा दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर एक लाख चार हजार का जुर्माना लगाया है और रकम को प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। मामला आठ साल पूर्व का जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र का है। महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली चार वर्षीय मासूम को एक किशोर आठ सितंबर 2017 की दोपहर 12 बजे बहला फुसलाकर भूसा रखने वाले घर में ले गया था। प्रकरण में मासूम के परिजन ने पड़ोस के ही रहने वाले किशोर के खिलाफ बहला फुसला कर भूसा रखने के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और किशोर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट तथा जान से मारने की धमकी की धारा में रिपो...