सहारनपुर, मई 7 -- सहारनपुर थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक ने बताया की 10 सितंबर 2021 को थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी छह वर्षीय पोती के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेशकर जेल भेज दिया। इसके पश्चात अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश पिंकू कुमार की अदालत में विचाराधीन रहा। मंगलवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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