फतेहपुर, जुलाई 10 -- फतेहपुर। चार वर्षीय मासूम में दुष्कर्म के मामले में बुधवार विशेष पाक्सो कोर्ट महेन्द्र कुमार द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा और 27 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की रकम में 20 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हथगाम थाने के एक गांव निवासी मूलचन्द्र पुत्र शिवभजन पांच दिसंबर 2019 को पड़़ोसी की चार वर्षीय बेटी को दस रुपये की मूंगफली दिला कर उसे अपने साथ पास के मवेशी घर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। रक्तरंजित बच्ची घर लौट कर मां से पूरी बात बताई। परिजन आरोपी मूलचंद्र के घर उलहना देने गए, जहां आरोपी ने पीडिता के परिजनों से गाली गलौज करते हुए धमकी देते हुए भगा दिया। 12 दिसंबर 2019...