बिजनौर, जुलाई 16 -- मंडावर थाना क्षेत्र में पांच माह पहले मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में पॉक्सो अदालत की स्पेशल जज कल्पना पांडे ने मंडावर के ताजिम उर्फ शक्तिमान को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मंडावर क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि पांच फरवरी 2025 को उसकी पांच वर्षीय पोती घर से गांव के शिव मंदिर में उसके पास जा रही थी। शिव मंदिर के पास गांव खिरनी के ताजिम उर्फ शक्तिमान पुत्र अख्तर उसकी पोती को बहला फुसलाकर गांव के कब्रिस्तान में ले गया था और मासूम के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम करने की कोशिश की। गांव की एक महिला ने आरोपी को देख लिया था। जिस पर आरोपी मौके से मासूम को छोड़कर भाग गया था।...
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